किसी जानवर को मारना, जहर देना, अपंग करना या प्रताड़ित करना एक संज्ञेय अपराध है. इस तरह के कृत्य के लिए कठोर कारावास की सजा है जिसके लिए 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है
इस धारा के अंतर्गत यदि वह धमकी घोर उपहति या मृत्यु का कारण बन जाती है, तो अपराधी को मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या साधारण कारावास का प्रावधान है, जिसकी समय सीमा को 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है
वह अपराधी जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के तहत अपराध किया है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दंड दिया जाता है, क्योंकि धारा 503 में केवल अपराध की परिभाषा को बताया गया है, परंतु
भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अनुसार, जो कोई भी किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करे, इरादतन या यह जानते हुए कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोकशांति भंग करने, या अन्य
भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अनुसार, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा